वक़्फ़ संशोधन बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पास हो गया है. इस बिल का नाम है यूनाइटेड वक़्फ़ मैनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, एफ़िशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995. नया बिल, 1995 के वक़्फ़ एक्ट को संशोधित करने के लिए लाया गया है. नए बिल के प्रावधान के अनुसार वही व्यक्ति दान कर सकता है, जिसने लगातार पाँच साल तक इस्लाम का पालन किया हो और दान की जा रही संपत्ति का मालिकाना हक़ रखता हो. नए विधेयक में सर्वे का अधिकार वक़्फ़ कमिश्नर की जगह कलेक्टर को दिया गया है. रिपोर्ट: सैयद मोज़िज़ इमाम वीडियो एडिटर: शाद मिद्हत #waqfboard #waqfbill #waqf * ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें- https://www.youtube.com/channel/UCN7B-QD0Qgn2boVH5Q0pOWg?disable_polymer=true * बीबीसी हिंदी से आप इन सोशल मीडिया चैनल्स पर भी जुड़ सकते हैं- फ़ेसबुक- https://www.facebook.com/BBCnewsHindi ट्विटर- https://twitter.com/BBCHindi इंस्टाग्राम- https://www.instagram.com/bbchindi/ व्हाट्सऐप- https://www.whatsapp.com/channel/0029Vaf8zY1ElagsEvZ4Gp1I बीबीसी हिंदी का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें- https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.bbc.hindi